छत्तीसगढ़ सरकार की मंडियों में धान बेचने हेतु राज्य सरकार की वेबसाइट एकीकृत कृषक पोर्टल में पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया हैं। साथ ही पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने हेतु नॉमिनी का पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि धान बेचने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा।
इसके लिए पंजीयन नॉमिनी रखना अनिवार्य हैं। इसलिए सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व धान उपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केंद्र के माध्यम से पंजीयन करा लें। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। नॉमिनी पंजीयन से किसानों को यह फायदा होगा कि अगर किसी कारणवश धान बेचने के लिए स्वयं किसान न आ सकें, तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी भी उसका धान बेच सकेगा।
नॉमिनी को पंजीकृत कराने के लिए आधार कार्ड (आवेदनकर्ता कृषक), नॉमिनी का आधार कार्ड (किसान द्वारा नामित व्यक्ति), ऋण पुस्तिका ( भू स्वामी पर्ची), बी-1 (भू स्वामी विवरण), बी-2 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण), बैंक पासबुक की छायाप्रति (केवल आवेदनकर्ता कृषक) एवं स्वघोषणा पत्र (केवल संयुक्त भू स्वामी हेतु) आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।
अब जितना जल्दी हो सके किसान भाइयों अपना नॉमिनी पंजीयन करा लें। फिर इसका जितना हो सके उतना लाभ उठाएं। इससे ये एक फायदा होगा की अब आप के साथ नॉमिनी भी धान बेच सकेंगे। जो छत्तीसगढ़ सरकार के आधिकारिक वेबसाइट एकीकृत कृषक पोर्टल पर नॉमिनी पंजीयन कराना शुरू हो गया है इसलिए बिना समय बिताए साइबर कैफे पर जा कर नॉमिनी पंजीयन कराएं।
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