भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के ज्यादातर हिस्सों पर खेती की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित बिजनेस की बात करें तो खाद-बीज की दुकान का सबसे अहम रोल है। खाद और बीज की दुकान खोलने के इच्छुक किसानों को इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि सरकार किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खाद और बीज की दुकान का लाइसेंस देने का काम करती है। आज हम कृषि जागृति के इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे की कैसे आप इसका लाइसेंस लेकर हजारों की कमाई कर सकते है।
लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क: खाद बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क की बात करें तो रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस 1250 रुपये, होलसेल लाइसेंस के लिए 2250 रुपये, बिक्री के लाइसेंस के लिए 1000रुपये और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 500 रुपये तय किए गए है।
लाइसेंस के लिए आवेदक उम्र: खाद और बीज के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
ऑफलाइन ऐसे करें आवेदन: अगर आप ऑफलाइन आवेदन करने का सोच रहे है तो वह अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी या फिर जिला कृषि कार्यालय पर जाकर खाद और बीज स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग 24 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर देता है।
घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन: ऑनलाइन तरीके से खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें। वेबसाइट पर खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन फार्म दिखेगा। उस फार्म को भरें। फार्म सब्मिट करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें। इसके बाद उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें।
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