केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पाम तेल किसानों को केंद्रीय सब्सिडी का लाभ लेने हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, केंद्र ने फिलहाल अस्थायी रूप से किसानों को वैकल्पिक पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि राज्य सरकारें उन सभी किसानों का आधार बनाने में उनकी सहायता करें, जिनके पास अभी भी आधार नहीं है।
आने वाले दिनों में केंद्र सरकार द्वारा पाम की खेती करने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों के लिए राष्टीय अभियान, पाम तेल के तहत पाम की जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन 11.20 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह नियम 20 फरवरी, 2024 से लागू हुआ है। यदि कोई पाम किसान आधार प्रूफ नहीं जमा करता है, तो उसे केंद्रीय सब्सिडी नहीं मिलेगी।आधार प्रूफ जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। किसान आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। आधार कार्ड में किसान का नाम, पता और फोटो होना चाहिए। आधार कार्ड को किसान के बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
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