मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी से निपटने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बलराम तालाब योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में तालाब बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल राज्य में जल संचय को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों को उनकी गई की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में भी मदद करती है।
क्या है ये बलराम तालाब योजना 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 में बलराम तालाब योजना शुरू की थी। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वर्षा जल का संचय करना है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण के लिए अधिकतम एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती हैं।
बलराम तालाब योजना का लाभ किसे मिलता है!
प्रदेश के सामान्य, छोटे और सीमांत किसानों के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण के लिए अधिकतम एक लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्य के जो किसान इस योजना के तहत अपने खेत में तालाब बनवाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। लघु और सीमांत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान मिलता है। वही अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के लिए पात्रता और शर्ते
इस योजना का लाभ किसानों को एक बार ही मिलेगा। आवेदक किसान को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसके पास खेती योग्य भूमि जरूरी होनी चाहिए। ध्यान रहे लीज पर ली गई भूमि पर तालाब निर्माण के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा। केवल उन्हीं किसानों को अनुदान मिलेगा जिन्होंने ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाएं हैं।
इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
किसान का आधार कार्ड, आवेदक किसान का पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी, आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें!
किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
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